मध्य प्रदेश

खरगोन पुलिस को मिली सफलता अंधेकत्ल का किया पर्दाफाश…..

सत्य ज्ञान समागम प्रेस (प्रिंट मीडिया व वेबपोर्टल)

💐 संभाग इंदौर ब्यूरो चीफ अमित महाजन खरगोन सत्य ज्ञान समागम 💐

खरगोन : चावला बिल्डीग के पास पुरानी पुस्तकालय की दुकान पर विठ्ठलदास महाजन निवासी खरगोन की सिर में अज्ञात वस्तु से जान से मारने की नियत से चोट पहुचाई गई थी । सिर मे काफी गंभीर चोट होने व खुन का अधिक मात्रा में रिसाव होने से विठ्ठलदास महाजन पिता मोतीलाल महाजन की ईलाज दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई थी ।
उक्त घटनाक्रम के बाद थाना कोतवाली खरगोन पर जिला अस्पताल खरगोन से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक -48/2023 धारा 174 जा.फौ. का कायम किया जाकर जांच में लिया गया । पंजीबद्ध मर्ग की जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास चावला बिल्डीग के पास पुरानी पुस्तकालय की दुकान के सीसीटीव्ही कैमरे खंगालकर देखा गया एवं घटना के संबध में मुखबीर तंत्र को लगाया गया । घटना स्थल के आसपास लगे एवं शहर के निजी मकानो, दुकानो के करीब 150 से अधिक कैमरो की मदद से सीसीटीव्ही कैमरे देखने पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो घटनास्थल के बाहर जाता देखा गया । सीसीटीव्ही फुटेज में आये संदिग्ध व्यक्ति को मुखबीर तंत्र एवं मर्ग जांच मे लगी टीम द्वारा पहचानकर थाने लाकर सघन पुछताछ की गई उक्त संदिग्ध व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम पिन्टु उर्फ सावन पिता ग्यारसीलाल सोनी निवासी तपस्वी मंदिर के पास पहाडसिगपुरा खरगोन का होना बताया । संदेही पिन्टु उर्फ सावन को पूछताछ के लिए थाने लाया गया व चावला बिल्डीग के पास हुई घटना के बारे मे गंभीरता से पुछताछ करने पर संदेही पिन्टु उर्फ सावन ने चावला बिल्डीग के पास पुरानी पुस्तको की दुकान बलवंत नगर छात्रावास परिसर मे एक बुजुर्ग व्यक्ति की सिर मे पत्थर मारकर हत्या करना स्वीकार किया गया । पिन्टु उर्फ सावन से मृतक विठ्ठलदास की हत्या करने का कारण पूछने पर पिन्टु उर्फ सावन द्वारा बताया गया की पूर्व मे भी रद्दी का समान बेचने की बात पर से मृतक विठ्ठलदास और पिन्टु उर्फ सावन का विवाद हुआ था एवं घटना दिनांक को भी दोनों के बीच मे विवाद हो गया था जिसके चलते आरोपी पिन्टु उर्फ सावन द्वारा मृतक विठ्ठलदास को सिर मे पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी । आरोपी पिन्टु उर्फ सावन के विरुद्ध विठ्ठलदास पिता मोतीलाल महाजन की सिर मे पत्थर मारकर हत्या करने एवं हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के संबध में थाना कोतवाली खरगोन पर अपराध क्रमांक 546 /2023 धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी पिन्टु उर्फ सावन पिता ग्यारसीलाल सोनी निवासी तपस्वी मंदिर के पास पहाडसिगपुरा खरगोन को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है । गिरफ्तार आरोपियो के नाम 1. पिन्टु उर्फ सावन पिता ग्यारसीलाल सोनी निवासी तपस्वी मंदिर के पास पहाडसिगपुरा खरगोन

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