
- धारा 420,34 में जमानत ले चुके सेंट बैंककर्मी नितिन निगम अन्य गैरजमानती धाराओं में चल रहे फरार
- सिविल लाइन सीएसपी कह रहे: जाँच के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे
बिलासपुर।शहर में चर्चित महा फर्जीवाड़े मामले में राजेश सेठ और उनकी पत्नी रजनी सेठ सहित सेंट बैंक के कर्मचारी आरोपी है इस महाफर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ तारबहार थाना में आईपीसी धारा 420,34,467, 468,471 व 120बी के तहत जुर्म दर्ज है एफआईआर के बाद नितिन निगम सेंट बैंक कर्मचारी के अलावा राजेश सेठ,रजनी सेठ,अपर्णा विश्वास और शशि भूषण कर्णा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है किंतु अजमानतीय अपराध के फरार आरोपी सेंट बैंक कर्मचारी नितिन निगम को पुलिस गिरफ्तार नही कर रही है आरटीआई से प्राप्त जानकारी में पुलिस सेंट बैंककर्मी नितिन निगम को फरार बता रही है तो इधर सूत्र के मुताबिक नितिन निगम सेंट बैंक में अभी भी नौकरी करते नज़र आ रहे है और पुलिस जाँच के बाद गिरफ्तार करने की जानकारी दे रहे है बताते चले बिल्डर राजेश सेठ और रजनी सेठ ने सेंट बैंक के कर्मचारियों से मिलीभगत कर शहर के लोगों को करोडो रुपए का चूना लगाया है अपने जीवन भर की जमा पूंजी लुटा चुके लोगों को आज भी न्याय की दरकार है पुलिस एसे संगीन जुर्म में सालो से जाँच कर रही है तारबहार पुलिस ने प्रथम दृष्टया से इस मामले की शिकायत मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी धारा 420,34 कायमी की किंतु मामले में आगे जाकर आईपीसी धारा 467,468, 471,120 बी भी जोड़ा गया, इसके चलते करोडो रुपए की जालसाज़ी करने वाले आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त करने में सफल हो गए और पुलिस आज भी जाँच का हवाला दे रही है
- जाँच अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा; जाँच जारी है जाँच के बाद आगे की कार्यवाही करेंगे