बेमेतरा (छत्तीसगढ़)

थाना खम्हरिया पुलिस टीम की कार्यवाही।


बारात में आए पूर्व अपराधी रिकॉर्ड वाले आरोपियों द्वारा हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से प्राण घातक हमला कर चोंट पहुंचने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार।

प्रार्थी दिनेश निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी करमू थाना खम्हरिया जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 फरवरी 2026 को इसके बडे पापा की लडकी की शादी में इनके घर पर बारात आये थे कि अंश पासवान एवं हरीश बाग निवासी मडौदा थाना नेवाई जिला दुर्ग के द्वारा खाना-खाने के दौरान बार-बार पापड़ एवं बड़ा मांगने की बात को लेकर इन दोनो के द्वारा एक राय होकर वाद-विवाद करते हुए हत्या करने की नियत से भोला राम निषाद और गजानंद निषाद को अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर अपने-अपने पास रखे धारदार वस्तु से सिर, कान व जांघ एवं अन्य जगहों पर हमला कर चोंट पहुंचाया है भोला निषाद उम्र 24 साल, निवासी ग्राम करमु थाना थान खम्हरिया, जिला बेमेतरा एवं गजानंद निषाद उम्र 25 साल, साकिन बाजार चारभाठा, थाना सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम का सीएचसी खम्हरिया उपचार बाद, गजानंद निषाद को हायर सेंटर रिफर किया गया। कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109(1),3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा श्री भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी लुपसिंह निषाद उर्फ नानु, अंश पासवान और हरीश बाघ निवासी मडौदा थाना नेवाई जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। पुछताछ करने पर पताचला कि 10 फरवरी 2026 को आरोपी लुपसिंह निषाद उर्फ नानु अपने दोनों दोस्त अंश पासवान तथा हरिश बाघ को लेकर शंकर पारा स्टेशन मरोदा से ग्राम करमू सभी बारातियो के साथ बस में आये थे। खाना-खाने के दौरान बार-बार पापड एवं बडा मांगने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसी बात पर गुस्सा होकर आरोपी लुपसिंह निषाद उर्फ नानु, अंश पासवान तथा हरिश बाघ तीनों ने एक राय होकर दो खाना परोसने वाले को अपने पास रखे धारदार वस्तु से जान से मारने के नियत से प्राणघातक वार करना तथा तीनो दोस्त अंधेरे में भाग जाना। विवेचना के दौरान आरोपियों का पूर्व अपराधिक रिकार्ड भी होना पाया गया है।
आरोपी 01. अंश पासवान उर्फ धन पिता मनीष पासवान उम्र 18 वर्ष, निवासी स्टेशन मरोदा शंकर पारा वार्ड नं. 27 थाना नेवई जिला दुर्ग, 02. हरीश बाघ पिता मोती बाघ उम्र 23 साल, निवासी स्टेशन मरोदा शंकर पारा वार्ड नं. 21 थाना नेवई जिला दुर्ग, 03. लुपसिंह निषाद उर्फ नानु पिता रामाधार निषाद उम्र 22 साल, निवासी गुवारा, थाना थान खम्हरिया, जिला बेमेतरा हाल पता स्टेशन मरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग को आज 11 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खम्हरिया निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लहरे, विनोद पात्रे, आरक्षक सौरभ सिंह, बलदेव निषाद, मुकेश चंद्रवंशी, अशरफी खान, दिनेश निषाद, हीराचंद गेन्ड्रे, लोकेश साहू सहित थाना खम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।