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बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुड़दंग पड़ना भारी: रतनपुर पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालक पर की बड़ी कार्रवाई, वाहन और साउंड सिस्टम जप्त..!

बिलासपुर / रतनपुर:गणेश विसर्जन के दौरान सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन के ध्वनि प्रदूषण संबंधी आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले डीजे संचालकों पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और पुलिस की समझाइश को अनसुना करने वाले एक डीजे संचालक के खिलाफ रतनपुर पुलिस ने सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन समेत लाखों के उपकरण जप्त कर लिए हैं।क्या है पूरा मामला?प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 25 सितंबर 2026 को रतनपुर थाना क्षेत्र के नूतन चौक, बड़ी बाजार में गणेश प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे संचालक द्वारा बेहद तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, जिससे आम जनता और मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। यह माननीय न्यायालय एवं जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) द्वारा जारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन था।पुलिस की समझाइश को किया

नजरअंदाजडियूटी पर मौजूद रतनपुर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने जब मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक को आवाज धीमी करने की सख्त समझाइश दी, तब भी संचालक द्वारा पुलिस के निर्देशों की अनदेखी की गई और तेज आवाज में डीजे बजाना जारी रखा गया।रतनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाईपुलिस ने नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया। पुलिस टीम ने डीजे वाहन को अपने कब्जे में लिया और उसे थाने लेकर आई। संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम (Noise Control Act) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।जप्त की गई सामग्री का विवरण:पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित वाहन और उपकरण जप्त किए हैं:वाहन: माजदा वाहन (क्रमांक: CG 10CB 8529)साउंड सिस्टम: 10 नग साउंड बॉक्सप्रकाश व्यवस्था: 12 नग लाइटेंऊर्जा स्रोत: 03 नग जनरेटर एवं अन्य डीजे संबंधित उपकरणडीजे संचालक की जानकारी:नाम: राजेश मार्को (पिता: रामनारायण मार्को)उम्र: 23 वर्षनिवासी: खाड़ा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)रतनपुर पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य डीजे संचालकों और नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी कोलाहल अधिनियम और माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।